नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026: दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 24 अगस्त 2026 से एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा लागू कराने की प्रक्रिया तेज होगी।
9 SIM पहले से हैं तो नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। दूरसंचार कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर अतिरिक्त कनेक्शन जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा 6 कनेक्शन है।
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🔎 अपने नाम पर कितने SIM हैं, ऐसे करें चेक
सरकार के Sanchar Saathi/TAFCOP सिस्टम के जरिए नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं और अनजान या गैर-जरूरी नंबर की शिकायत भी कर सकते हैं।
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