मुंबई : 21 अगस्त 2026: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने नियमों के सख्त पालन के लिए विशेष जांच अभियान शुरू किया है।

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य

मुंबई, 21 अगस्त 2026: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने नियमों के सख्त पालन के लिए विशेष जांच अभियान शुरू किया है।

अभियान के शुरुआती चरण में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में चालकों की भाषा क्षमता की जांच की जा रही है। मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं पाए जाने पर चालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 21 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में 1,268 व्यावसायिक यात्री वाहन चालकों को नोटिस दिए गए।

नए प्रावधानों के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों के बैज या लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में लाइसेंस/अधिकृत बैज को निलंबित करने और लगातार उल्लंघन पर आगे की कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद सुनिश्चित करना तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में मराठी के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं, कुछ ऑटो-टैक्सी यूनियनों ने नियम के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई है।

मुख्य खबर:
🚕 ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी ज्ञान जरूरी
📋 RTO की विशेष जांच शुरू
⚠️ पर्याप्त ज्ञान नहीं होने पर नोटिस
📌 नियमों के उल्लंघन पर बैज/लाइसेंस पर कार्रवाई संभव

Star CG News 24
Author: Star CG News 24

Rajendra Dhote

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