⚖️ फांसी की जगह मौत का इंजेक्शन देने की मांग खारिज
नई दिल्ली, 18 अगस्त 2026: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी देने के बजाय लीथल इंजेक्शन जैसे वैकल्पिक तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप से इनकार किया।
. हालांकि अदालत ने भविष्य के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है। यदि आगे नए वैज्ञानिक या मेडिकल प्रमाण सामने आते हैं कि कोई अन्य तरीका कम पीड़ादायक और अधिक मानवीय है, तो इस मुद्दे पर दोबारा विचार संभव हो सकता है। केंद्र सरकार भी विशेषज्ञों की मदद से वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन कर सकती है।
बड़ी बात: फिलहाल भारत में मृत्युदंड लागू करने का मौजूदा तरीका फांसी ही रहेगा।








