
Day: August 18, 2026


नई दिल्ली : 18 अगस्त 2026: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी देने के बजाय लीथल इंजेक्शन जैसे वैकल्पिक तरीके अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप से इनकार किया।
August 18, 2026
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